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टेलीग्राम पर राजकीय कार्मिको के हितार्थ पेमेनेजर इन्फो चैनल का निर्माण किया गया है। यह चैनल सीखो और सिखाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें पेमेनेजर सम्बन्धित लेटेस्ट अपडेट्स के साथ साथ पेमेनेजर व शाला दर्पण प्रश्नोत्तरी नियमित शेयर की जाती है।

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📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام PayManager info

تُعد قناة PayManager info (@paymanagerinfogroup) في القطاع اللغوي الهندية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 17 170 مشتركاً، محتلاً المرتبة 11 786 في فئة التعليم والمرتبة 25 384 في منطقة الهند.

📊 مؤشرات الجمهور والحراك

منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 17 170 مشتركاً.

بحسب آخر البيانات بتاريخ 17 يونيو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار -134، وفي آخر 24 ساعة بمقدار -2، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.

  • حالة التحقق: غير موثّقة
  • معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 48.83‎%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 11.49‎% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
  • وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 8 385 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 1 973 مشاهدة.
  • التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 0.
  • الاهتمامات الموضوعية: يركز المحتوى على مواضيع رئيسية مثل आदेश, dilip, तिथि, पदोन्नति, वेतन.

📝 الوصف وسياسة المحتوى

يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
टेलीग्राम पर राजकीय कार्मिको के हितार्थ पेमेनेजर इन्फो चैनल का निर्माण किया गया है। यह चैनल सीखो और सिखाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें पेमेनेजर सम्बन्धित लेटेस्ट अपडेट्स के साथ साथ पेमेनेजर व शाला दर्पण प्रश्नोत्तरी नियमित शेयर की जाती है।

بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 18 يونيو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة التعليم.

17 170
المشتركون
-224 ساعات
-327 أيام
-13430 أيام
أرشيف المشاركات
rajkaj_1781600882151.pdf0.61 KB

*पीएमश्री विद्यालयों में व्याख्याता, उप प्राचार्य एवं प्राचार्य पदों हेतु पात्र आवेदक कार्मिकों द्वारा दिनांक 16-6-2026 सायं 5:00 बजे तक मेल आईडी pmsniyukti@gmail.com पर अपने दस्तावेज प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें✍️👇*

ALL E-mail ID Education Dep (1).pdf1.21 KB

*शिक्षा विभाग से संबंधित निदेशालय, संभाग एवं जिला स्तरीय कार्यालयों की मेल आईडी* *(महत्वपूर्ण उपयोगी पीडीएफ)✍️👇*

Photo from Dilip Kumar(Sadri-Pali)
Photo from Dilip Kumar(Sadri-Pali)

*व्याख्याता सीधी भर्ती 24 के पदस्थापन आदेश में उपप्राचार्य के स्थान पर लगाए गए व्याख्याताओं व पूर्व में सेवारत कार्मिकों के के मेडिकल व पुलिस वेरिफिकेशन के संबंध में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ था इस बाबत निर्देश जारी*✍️👇

माशिबो_परिणाम_के_जारी_होने_की_तिथि_से_1_वर्ष_में_ही_नाम_जन्मतिथि.pdf1.15 MB

*माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दस्तावेजों में संशोधन बाबत नवीन निर्देश दिनांक 15/06/2026*

order deo (2)_1781507518270_1781516428430.pdf

जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष पद पर डीपीसी वर्ष 2025-26 में पदोन्नत अधिकारियाें का पदाेन्नति उपरांत पदस्थापन 👇👇👇

DEO selection order 2025-26 (2)_1781507662986_1781516397889.pdf

*जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष पद पर 2025-26 की रिक्तियां के विरुद्ध पदोन्नति ✍️👇*

Insurance Deduction for Probationer Trainee.pdf3.22 KB

*परिवीक्षाकाल के दौरान राज्य कर्मचारियों को इंश्योरेंस कवर उपलब्ध करवाये जाने बाबत*✍️👇

पेंशन स्लिप एवं पेंशन वार्षिक विवरण प्रोसेस.pdf

*सभी पेंशनर्स के लिए मासिक पेंशन स्लिप एवं वार्षिक पेंशन विवरण ifms 3.0 से डाउन लोड करने का प्रोसेस* *(New update)*✍️👇

(शिवांगी स्वर्णकार) सरकार की विशिष्ट शासन सचिव *प्रतिलिपि अग्रेषित:-* 1. माननीय राज्यपाल के सचिव 2. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव 3. मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के सभी विशेष सहायक/निजी सचिव 4. सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव 5. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव 6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर 7. सभी विभागाध्यक्ष 8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर 9. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय 10. सभी कोषाधिकारी 11. सचिवालय के सभी अनुभाग 12. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) 13. हिंदी अनुवाद के लिए विधि रचना संगठन 14. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त विभाग (कंप्यूटर सेल) 15. गार्ड फाइल *प्रतिलिपि भी अग्रेषित:-* 1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर 2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर 3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर 4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर (हरीश कुमार लालवानी ) सरकार के संयुक्त सचिव *(पेंशन 02 / 2026)* --- *मुख्य बदलाव:* 1. *निःशक्त आश्रितों के लिए*: अब जीवन भर पेंशन के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र RPwD Act 2016 के तहत या मेडिकल बोर्ड से लेना होगा। 2. *जीवन प्रमाण पत्र*: सरकारी कर्मचारी SSO ID से या पेंशनर फेस ऑथेंटिकेशन से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। 3. *सत्यापन*: अब सिर्फ राजपत्रित अधिकारी या स्थानीय सम्मानित व्यक्ति ही कर सकेगा। *चेतन कुमार जैन सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी सुगन पेंशन सेवा केंद्र निशुल्क जयपुर*

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना का हिंदी अनुवाद: --- *राजस्थान सरकार* *वित्त विभाग* *(नियम अनुभाग)* *संख्या F.12(2)FD/Rules/2026* *जयपुर, दिनांक : 02 जून 2026* *अधिसूचना* भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल एतद्द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: *1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ*- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) (संशोधन) नियम, 2026 है। (2) ये तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। *2. नियम 67 का संशोधन*- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 67 के परन्तुक की मौजूदा शर्त (ii) और (iii) को, जिसे आगे उक्त नियम कहा गया है, निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: "(ii) किसी भी ऐसे पुत्र या पुत्री को जीवन भर के लिए पारिवारिक पेंशन की अनुमति देने से पहले, नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होगा कि विकलांगता ऐसी प्रकृति की है जिससे वह अपनी आजीविका अर्जित करने से वंचित हो जाए और इसे निम्नलिखित से प्राप्त प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, - (A) निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 49), निःशक्त व्यक्ति अधिकार नियम, 2017 और केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; या (B) एक मेडिकल बोर्ड जिसमें मेडिकल अधीक्षक या संस्थान का प्रधानाचार्य या निदेशक या प्रमुख या उसके द्वारा नामित व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में और दो अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम एक विकलांगता के विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, और जहां तक संभव हो बच्चे की सटीक मानसिक या शारीरिक स्थिति निर्धारित करेगा, (iii) ऐसे पुत्र या पुत्री के अभिभावक के रूप में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति या ऐसा पुत्र या पुत्री जो अभिभावक के माध्यम से पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है, निम्नलिखित से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, - (A) निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 49), निःशक्त व्यक्ति अधिकार नियम, 2017 और केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; या (B) एक मेडिकल बोर्ड जिसमें मेडिकल अधीक्षक या संस्थान का प्रधानाचार्य या निदेशक या प्रमुख या उसके द्वारा नामित व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में और दो अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम एक विकलांगता के विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, जिसमें मानसिक मंदता भी शामिल है, यदि विकलांगता स्थायी है तो एक बार, और यदि विकलांगता अस्थायी है तो हर तीन साल में एक बार, इस आशय का प्रमाण पत्र कि वह विकलांगता से पीड़ित बना हुआ है।" *3. नियम 134 का संशोधन*- उक्त नियमों के नियम 134 के उप-नियम (1) में, - (i) खंड (ix) में, अंत में आने वाले मौजूदा अभिव्यक्ति "या;" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) खंड (x) में, अंत में आने वाले मौजूदा विराम चिह्न "." के स्थान पर अभिव्यक्ति ";" प्रतिस्थापित की जाएगी; और (iii) मौजूदा खंड (x) के बाद, संशोधित करके, निम्नलिखित नया खंड (xi) और (xii) जोड़ा जाएगा, अर्थात्: "(xi) राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर सभी सेवारत सरकारी कर्मचारी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को अपनी SSO ID के माध्यम से ई-साइनिंग / प्रमाणीकरण द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं; या (xii) पेंशनर UIDAI आधार सॉफ्टवेयर पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है।" *4. फॉर्म 14 का संशोधन*- उक्त नियमों के साथ संलग्न फॉर्म 14 में, - (i) मौजूदा खंड 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: "12. द्वारा सत्यापित: नाम …………………… पूरा पता …………………… हस्ताक्षर ……………………"; और (ii) मौजूदा टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: "टिप्पणी: सत्यापन केवल एक राजपत्रित अधिकारी या उस कस्बे या गांव में सम्मानित व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें आवेदक रहता है।" *राज्यपाल के आदेश से,*

(शिवांगी स्वर्णकार) सरकार की विशिष्ट शासन सचिव *प्रतिलिपि अग्रेषित:-* 1. माननीय राज्यपाल के सचिव 2. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव 3. मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के सभी विशेष सहायक/निजी सचिव 4. सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव 5. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव 6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर 7. सभी विभागाध्यक्ष 8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर 9. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय 10. सभी कोषाधिकारी 11. सचिवालय के सभी अनुभाग 12. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) 13. हिंदी अनुवाद के लिए विधि रचना संगठन 14. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त विभाग (कंप्यूटर सेल) 15. गार्ड फाइल *प्रतिलिपि भी अग्रेषित:-* 1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर 2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर 3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर 4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर (हरीश कुमार लालवानी ) सरकार के संयुक्त सचिव *(पेंशन 02 / 2026)* --- *मुख्य बदलाव:* 1. *निःशक्त आश्रितों के लिए*: अब जीवन भर पेंशन के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र RPwD Act 2016 के तहत या मेडिकल बोर्ड से लेना होगा। 2. *जीवन प्रमाण पत्र*: सरकारी कर्मचारी SSO ID से या पेंशनर फेस ऑथेंटिकेशन से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। 3. *सत्यापन*: अब सिर्फ राजपत्रित अधिकारी या स्थानीय सम्मानित व्यक्ति ही कर सकेगा। *चेतन कुमार जैन सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी सुगन पेंशन सेवा केंद्र निशुल्क जयपुर*