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प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता क्यों ?
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● लोकसभा/विधानसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है।
● राष्ट्रपति/राज्यपाल नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिये प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है ।
प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्य
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▪️प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है, नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाता है।
▪️स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिये मतदान कराना।
▪️नए अध्यक्ष के चुनाव पर प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है।
▪️वह फ्लोर टेस्ट का संचालन भी करते हैं।
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