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Political Science{फ्री कोर्स}

【आपको राजनीति विज्ञान से संबंधित संपूर्ण सामग्री यहां free में उपलब्ध होगी】 # RBSE&NCERT_Quiz ,Test, Notes #RPSC_School_Lecturer_Political_Science #NET_JRF_Political_Science #Assistant_Professor_Political_Science

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मेरे जन्मदिन पर  आप सबने आशीर्वाद स्वरुप मुझे  जो दिल से शुभकामनाएं दी है ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं तत्परता से पूर्ण करे√आप जिन्दगी भर हमेशा खुश रहे √आपको सफलताएं ही सफलताए मिले √धन्यवाद❤️🙏
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आज आप सब मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते है ताकी आपकी दुआएं और आशीर्वाद काम आते रहे 😍
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सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी के समय लगा(51 बार), दूसरे नंबर पर मोरारजी देसाई के समय(17 बार)√
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फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम (साधारण बहुमत प्रणाली) vs आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
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राजस्थान के 25 लोकसभा क्षेत्रों में हुआ कुल 62.10 प्रतिशत मतदान√
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राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस -  24 अप्रैल
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UGC NET EXAM JUNE 2024 EXAM FORM LAST DATE 10 May 2024
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Imp.fact 15 अगस्त 1947 को बनी देश की पहली कैबिनेट में कुल 14 मंत्री थे√ प्रधानमंत्री- पंडित जवाहरलाल नेहरू उपप्रधानमंत्री - सरदार वल्लभभाई पटेल
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UPSC CSE Result 2023 Toppers
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दल-बदल विरोधी कानून ⤵️ वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में ‘दल बदल विरोधी कानून’ (dal badal kanoon) पारित किया गया। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता (Disqualify) के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके लिए संविधान के चार अनुच्छेदों ( अनुच्छेद 101, 102 और अनुच्छेद 190, 191) में परिवर्तन किया गया है तथा संविधान में एक नयी अनुसूची ”दसवीं अनुसूची” जोड़ी गई है। इस अधिनियम को सामान्यतया ‘दल-बदल कानून (anti defection law)’ कहा जाता है। खासकर के अनुच्छेद 102(2) और 191(2) दसवीं अनुसूची से सम्बद्ध है जिसमें सांसदों एवं विधायकों को राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची ‘दल-बदल’और दलबदल करने वाले सांसदों तथा विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है√
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