### 🇮🇳 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
परीक्षा एवं क्लास नोट्स के लिए मौलिक अधिकारों की संपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है। बीच-बीच में आपका टेलीग्राम चैनल भी जोड़ा गया है।
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### 1\. मौलिक अधिकार क्या हैं?
मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं, जो भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और अधिकारों की रक्षा करना है।
* संविधान का भाग — भाग III
* अनुच्छेद — 12 से 35
* संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा — अमेरिकी संविधान के अधिकार-पत्र (Bill of Rights) से।
* मौलिक अधिकारों का संरक्षक — न्यायपालिका।
* मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय जाने का अधिकार — अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय।
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### 2\. वर्तमान में भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं?
भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। यह परिवर्तन संबंधित प्रावधानों के 1979 में प्रभावी होने पर लागू हुआ।
वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं।
### 3\. छह मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद
| क्र. | मौलिक अधिकार | अनुच्छेद |
| ---- | --------------------------------- | -------- |
| 1. | समानता का अधिकार | 14–18 |
| 2. | स्वतंत्रता का अधिकार | 19–22 |
| 3. | शोषण के विरुद्ध अधिकार | 23–24 |
| 4. | धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार | 25–28 |
| 5. | संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार | 29–30 |
| 6. | संवैधानिक उपचारों का अधिकार | 32 |
ध्यान दें: अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है।
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### 4\. प्रत्येक मौलिक अधिकार की विस्तृत जानकारी
### (1) समानता का अधिकार — अनुच्छेद 14 से 18
* अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण।
* अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
* अनुच्छेद 16: लोक नियोजन में अवसर की समानता।
* अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत।
* अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत, कुछ निर्दिष्ट अपवादों सहित।
### (2) स्वतंत्रता का अधिकार — अनुच्छेद 19 से 22 तथा 21A
* अनुच्छेद 19: नागरिकों को छह प्रकार की स्वतंत्रताएँ।
* अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
* अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।
* अनुच्छेद 21A: 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार।
* अनुच्छेद 22: गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में संरक्षण।
### (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार — अनुच्छेद 23–24
* अनुच्छेद 23: मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा अन्य समान प्रकार के बलात् श्रम का निषेध।
* अनुच्छेद 24: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिमपूर्ण नियोजनों में काम पर लगाने का निषेध।
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### (4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार — अनुच्छेद 25–28
* अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
* अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
* अनुच्छेद 27: किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने के संबंध में स्वतंत्रता।
* अनुच्छेद 28: कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता।
### (5) संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार — अनुच्छेद 29–30
* अनुच्छेद 29: विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण तथा कुछ शैक्षणिक प्रवेश मामलों में भेदभाव से संरक्षण।
* अनुच्छेद 30: धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार।
### (6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार — अनुच्छेद 32
* मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार।
* सर्वोच्च न्यायालय पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकता है।
* डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा था।