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RRB JE 2024 NOTIFICATION .pdf

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5_6271783817128709804.pdf

5_6271783817128709805.pdf

Agniveer_SSR_02_24_Hindi.pdf

👉प्रेस नोट 👉ews कोटा के सम्वन्ध में हाईकोर्ट का अहम फैसला, अनारक्षित पदों में से 10% सीटें दी जाए ews को ! 👉प्रदेश की समस्त  भर्तियों  में  अभी तक की गई बड़े पैमाने पर अनियमितता, कुल सीटों में से 10% ews को की जाती   है  आरक्षित ! 👉संविधान के अनुच्छेद 16(6) तथा 15(6)  की गलत व्यख्या करके  सामान्य प्रशासन विभाग  ने जारी  किया  है  रोस्टर! 👉ews कोटा में  हजारों  भर्तियां है अवैधानिक ! 👉हाईकोर्ट  की डिवीजन  बैच  में  ews  आरक्षण  के  गलत  प्रवर्तन  किए  जाने  को  लेकर  है पांच याचिकाए ! 👉हाई कोर्ट की सिंगल  बैच  ने याचिका क्रमांक WP/9692/2021 तथा Wp /10154/2022 में दिनांक 30/4/2024  को  पारित अहम फैसला ! 👉हाईकोर्ट के फैसले के बाद  सरकार  को  की गई  भर्तियों  में  करना  होगा  सुधार  ! 👉जबलपुर  06/5/2024:- मध्य प्रदेश  हाईकोर्ट  ने  ews आरक्षण  के  लागू  किए  जाने  के  सम्वन्ध  में  संविधान  के  अनुच्छेद  15(6) तथा 16(6)  की  अहम्  व्याख्या  करके  स्पष्ट  कर  दिया  है  की सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर  वर्ग  के लिए 10% आरक्षण  की  व्यबस्था  की गई  है!   EWS आरक्षण  के  लाभ  से  ओबीसी /एस.सी. /एस. टी. वर्ग को निरूध  रखा  गया  है  फिर कुल विज्ञापित पदों  में से 10% पद EWS के लिए  आरक्षित किया जाना  संविधान के अनुच्छेद 16(6)  के प्रावधान  से  असंगत  है !  उक्त  अनुच्छेद  की मूल भावना  के  अनुसार  कुल विज्ञापित  पदों  में  ओबीसी /SC /ST को  आरक्षित  पदों  को  छोड़कर शेष अनारक्षित पदों में से EWS को 10% पद आरक्षित  होना  चाहिए ! उदाहरण: यदि  किसी भी पद के रिक्त 100 पोस्ट को भरे  जाने  हेतु विज्ञापन जारी किया जाता  है, जिसमे 16पद SC को, 20 पद ST को, तथा 27  पद ओबीसी वर्ग को  शेष  37 पद अनारक्षित इस प्रकार कुल  100 पद हुए संविधित विभाग को 37 अनारक्षित पदों में से 10% अर्थात 4 पद EWS को आरक्षित होंगे  33+4=37  लेकिन मध्य प्रदेश  शासन  के  सामान्य प्रशासन विभाग  द्वारा  दिनांक 19/12/2019  को त्रुटिपूर्ण  रोस्टर  जारी  करके  EWS को 100% पदों के विरूध  10%  पद  आरक्षित  कर  दिए  गए  है तथा  2019 से  लाखो  पदों  की भर्तियों  में  EWS हजारों  अभ्यर्थियों  को  नियुक्ति  दे दी  गई  है !  आरक्षण मामालों मे मध्य प्रदेश सरकार के विशेष अधिवक्तास अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर  व विनायक प्रसाद शाह का कहना  है  ews आरक्षण को लागू किए  जाने  में  की जा रही व्यापक पैमाने  पर  अनियमितताओं  के  सम्वन्ध  में  हाईकोर्ट में  अनेक याचिकाए  दायर  है  तथा  हाईकोर्ट  ने समस्त भर्तियों  को  उक्त याचिकाओं  के  निर्णय के  अधीन  की गई  है !

Waiting_List_of_ASSISTANT_GRADE_03_AND_JR_STENOGRAPHER.pdf

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जोखिम तो है उम्र निकलने का कैरियर न बन पाने का भविष्य अधर में होने का .......
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राजस्थान सरकार बड़ा फैसला
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