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भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकड़ ने स्वास्थ्य कारणों से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(a) में वर्णित प्रावधान के तहत अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
✅अनुच्छेद 67: उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
- उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
67(a) - वह अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले त्यागपत्र दे सकता है, जिसे राष्ट्रपति को संबोधित करना होता है।
67(b) - उपराष्ट्रपति, राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है; इसके लिए 14 दिन का नोटिस आवश्यक है।
✅ उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति होने पर नया निर्वाचन समयबद्ध तरीके से किया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती, बल्कि शीघ्र नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है। (अनुच्छेद 68)
✔️ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 66)
- उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।
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