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PRATHAM INSTITUTE - KHERLI

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Sanskrit Classes For All Teaching Examinations ( PTET, REET, CTET , RPSC, KVS, NVS, DSSSB , EMRS , APS..)

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नमस्कार दोस्तों, बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही विद्यालय क्रमोन्नती को घोषणा की उसके साथ पद बढ़ने को लेके अभ्यार्थि
नमस्कार दोस्तों, बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही विद्यालय क्रमोन्नती को घोषणा की उसके साथ पद बढ़ने को लेके अभ्यार्थियों के संदेश आने शुरू हो गए … तो जो मुझे समझ आया मैं आपसे साझा करना चाहूँगा .. 1. आगामी शिक्षक भर्तियों में इन नव सृजित और प्रत्याहरित पदों को न जोड़ा जाएगा और न घटाया जाएगा … मतलब आने वाली व्याख्याता , वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक भर्ती में इस घोषणा का कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा .. 2. 2024 में व्याख्याता की बड़ी भर्ती आएगी जिसमें लगभग 6000 लगभग पद होंगे … क्योंकि 12000 नवीन सृजित पदों का आधे पद प्रमोशन से भरे जाएँगे … इस प्रकार 2022 और 2024 में दो व्याख्याता भर्ती आयोजित होगी .. 3. वरिष्ठ अध्यापक के लगभग 4000 पद विलोपित हो जाएँगे और अध्यापक लेवल 2 के इतने ही पद बढ़ जाएँगे … अतः लगातार दो भर्ती आएगी … शुभकामनाएँ सभी को ..😊😊🙏

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राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 👉🏻 24 मार्च, 2022 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित हो गए है। 👉🏻 आपको बता दें कि राज्य में परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए वर्ष 1992 में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों पर रोक) अधिनियम बना था। 👉🏻परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए इस तरह का सख्त कानून उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी बना है। 👉🏻 राजस्थान सरकार ने बिल में प्रतियोगी परीक्षाओं, स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को शामिल किया है। 👉🏻 इसके अलावा सरकारी भर्ती परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं सहित 10 कैटेगरी की परीक्षाओं पर यह कानून लागू हो सकेगा। विधेयक के मुख्य प्रावधान 1. परीक्षार्थी संबंधित प्रावधान 👉 परीक्षार्थी नकल करता है या पेपर लीक गिरोह से पेपर खरीदने का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 👉 नकल करते पकड़े जाने पर 02 साल तक राज्य स्तरीय किसी तरह की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। 👉 स्कूल-कॉलेज से लेकर हर तरह की परीक्षाओं में नकल करने पर दो साल तक परीक्षा देने पर रोक का प्रावधान भी किया गया है। 2. नकल कराने वाले गिरोह से संबंधित प्रावधान 👉 नकल कराने वाले और पेपर लीक गिरोह में शामिल हर व्यक्ति को दोषी होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 👉 नकल गिरोह में शामिल हर व्यक्ति पर कम से कम 10 लाख और अधिकतम 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकेगा। 👉 बिल में नकल गिरोह की प्रॉपर्टी जब्त कर उसे कुर्क करने और सीज करने के प्रावधान किए गए हैं। 👉 परीक्षार्थी अगर नकल गिरोह का सदस्य है तो उसकी सजा और जुर्माना भी गिरोह के बाकी लोगों की तरह ही होगी। 👉 ऐसे में 10 साल सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना लग सकेगा। 👉 परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल को संज्ञेय और गैर जमानतीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसे मामलों में जमानत नहीं होगी। 👉 परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की जांच एडिशनल एसपी स्तर का अफसर ही कर सकेगा।इससे नीचे रैंक का पुलिस अफसर इन मामलों की जांच नहीं कर सकेंगे। एंटी चीटिंग सेल 👉 परीक्षाओं में लगातार धांधली की घटनाएं सामने आने के बाद राज्य सरकार ने नकल रोकने के लिए जांच एजेंसी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) में ‘एंटी चीटिंग सेल’ बनाई है। 👉 इसको गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है। 👉 एंटी चीटिंग सेल की घोषणा मुख्यमंत्री ने 23 फरवरी को बजट में की थी।

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