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आज से शुरू होगा अधिशेष शिक्षकों के पदस्थापन का कार्य 6 dec 2024 तक कार्य पूर्ण की तैयारी

adhishesh Instructions 14-11-2024.pdf

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*शिक्षा विभाग में 11911 कार्मिकों की हुई पदोन्नति* जयपुर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर द्वारा विभाग में शीघ्र सभी पदोन्नति (डी पी सी) करने के निर्देशों के बाद आज विभाग में 11911 कार्मिकों की पदोन्नति सूची जारी की गई। आज जारी की गई पदोन्नति सूची में 88 उपाचार्य,485 प्रधानाध्यापक,24 उप जिला शिक्षाधिकारी,20 पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड -1, 3564 प्राध्यापक (विभिन्न विषय ) वर्ष 21 - 22 तथा 6966 प्राध्यापक (विभिन्न विषय ) वर्ष 22 -23 शामिल है। इसके अतिरिक्त 663 शारीरिक शिक्षक और 93 पुस्तकालय अध्यक्ष शामिल है। शिक्षा विभाग में डीपीसी पिछले काफी से समय से लंबित थी। जिसको लेकर माननीय शिक्षा मंत्री चिंतित थे तथा अधिकारियों को डीपीसी तुरंत करने के निर्देश दिए थे। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा की डीपीसी की प्रक्रिया अभी रुकेगी नहीं तथा विभाग में शेष रही पदोन्नति की सूचियां भी शीघ्र ही जारी की जाएगी। इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पदोन्नत हुए सभी कार्मिकों को शीघ्र ही पदस्थापन कर दिया जाएगा।

3 संतान समंधी प्रकरण कोर्ट से हरी झंडी उक्त ऑर्डर 16 मार्च 2023 को सरकार से वापिस लिया ✍️

202303160115582937308circulardated16-03-2023-9-1-h (1).pdf

उपरोक्त चर्चा इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि दिनांक 11.07.2024 के विज्ञापन की शर्त संख्या 9 के संदर्भ में, किसी विशेष जिले में तैनात कर्मियों और पोस्टिंग के लिए उसी स्थान/जिले का चयन करने वाले कर्मियों को कोई बोनस अंक देना उचित नहीं है। , अस्वीकार्य भेदभाव के बराबर है। इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर, इस तरह के अधिमान्य व्यवहार का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। 10 अतिरिक्त बोनस अंक देने के माध्यम से उम्मीदवारों को अलग दिखाने के लिए विज्ञापन की शर्त संख्या 9 के तहत दिए गए प्रत्यक्ष कारण या तो अस्तित्वहीन हैं या अप्रासंगिक हैं, जिनका हासिल किए जाने वाले उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। दिनांक 11.07.2024 के विज्ञापन की शर्त संख्या 9 का आपत्तिजनक भाग किसी भी तरह से उद्देश्य को बढ़ावा दिए बिना, योग्यता को कमजोर करने का प्रभाव रखता है। विज्ञापन की विवादित शर्त संख्या 9 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है। इसलिए, दिनांक 11.07.2024 के विज्ञापन की विवादित शर्त संख्या 9, जहां तक ​​10 अतिरिक्त बोनस अंक देने का प्रावधान है, को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जाता है। 31. यहां ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, ये रिट याचिकाएं उत्तरदायी हैं और इन्हें अनुमति दी जाती है। दिनांक 11.07.2024 के विज्ञापन की शर्त संख्या 9 को रद्द कर दिया गया है। उत्तरदाताओं को 10 अतिरिक्त बोनस दिए बिना 2023 के नियमों की योजना में निर्धारित योग्यता और अन्य मानदंडों के आधार पर और विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है

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*जो कहा वो ही हुआ, बोनस हटाकर पदस्थापन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश - हाईकोर्ट जयपुर।*

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*INCREASE IN RATE OF HRA*

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*राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़कर 50 से 53% हुआ* 🏵️🏵️

Document from SP Chouhan

स्कूल_व्याख्याता_विज्ञप्ति.pdf

Mggs court sunwai date 23 oct 2024