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कानून e-books (हिंदी में)

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Public_Examinations_(Prevention_of_Unfair_Means)_Bill,_2024.pdf
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सार्वजनिक  परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 को 5 फरवरी, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है।  सार्वजनिक परीक्षाओं का तात्पर्य विधेयक की अनुसूची के तहत निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षाओं से है। इनमें शामिल हैं: (i) संघ लोक सेवा आयोग, (ii) कर्मचारी चयन आयोग, (iii) रेलवे भर्ती बोर्ड, (iv) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, (v) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, और (vi) केंद्र सरकार के विभाग और भर्ती के लिए उनके संलग्न कार्यालय। सार्वजनिक परीक्षाओं के संबंध में अपराध:   विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं के संबंध में कई अपराधों को परिभाषित करता है। यह किसी भी अनुचित तरीके से लिप्तता को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलीभगत या साजिश पर रोक लगाता है। यह अनुचित साधनों को निर्दिष्ट करता है जिसमें शामिल हैं: (i) प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी की अनधिकृत पहुंच या लीक, (ii) सार्वजनिक परीक्षा के दौरान उम्मीदवार की सहायता करना, (iii) कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधनों के साथ छेड़छाड़, (iv) शॉर्टलिस्टिंग के लिए दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या योग्यता सूची या रैंक को अंतिम रूप देना, और (v) मौद्रिक लाभ के लिए नकली परीक्षा आयोजित करना, नकली प्रवेश पत्र जारी करना या धोखाधड़ी के लिए प्रस्ताव पत्र जारी करना। यह निम्नलिखित पर भी रोक लगाता है: (i) समय से पहले परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी का खुलासा करना, और (ii) व्यवधान पैदा करने के लिए अनधिकृत लोगों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करने से। उपरोक्त अपराधों पर तीन से पांच साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारियाँ  : विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में, सेवा प्रदाताओं को पुलिस और संबंधित परीक्षा प्राधिकरण को रिपोर्ट करना होगा। सेवा प्रदाता एक ऐसा संगठन है जो सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण को कंप्यूटर संसाधन या कोई अन्य सहायता प्रदान करता है। ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट न करना अपराध होगा. यदि सेवा  प्रदाता स्वयं कोई अपराध करता है, तो परीक्षा प्राधिकारी को इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी। विधेयक सेवा प्रदाताओं को परीक्षा प्राधिकरण की अनुमति के बिना परीक्षा केंद्र स्थानांतरित करने से रोकता है। सेवा प्रदाता द्वारा किए गए अपराध पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे सेवा प्रदाता से जांच की आनुपातिक लागत भी वसूल की जाएगी। इसके अलावा, उन्हें चार साल तक सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से भी रोक दिया जाएगा।   यदि यह स्थापित हो जाता है कि सेवा प्रदाताओं से जुड़े अपराध किसी निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन, या सेवा प्रदाताओं के प्रभारी व्यक्तियों की सहमति या मिलीभगत से किए गए थे, तो ऐसे व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इन्हें तीन साल से लेकर 10 साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये जुर्माने की सजा होगी. संगठित अपराध:   विधेयक संगठित अपराधों के लिए उच्च सज़ा निर्दिष्ट करता है। एक संगठित अपराध को  सार्वजनिक परीक्षाओं के संबंध में गलत लाभ के लिए साझा हित को आगे बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए गैरकानूनी कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है। संगठित अपराध करने वाले व्यक्तियों को पांच साल से 10 साल तक की सजा और कम से कम एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि किसी संस्था को संगठित अपराध करने का दोषी ठहराया जाता है, तो उसकी संपत्ति कुर्क और ज़ब्त कर ली जाएगी, और परीक्षा की आनुपातिक लागत भी उससे वसूल की जाएगी। पूछताछ और जांच:   विधेयक के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनयोग्य होंगे। कोई भी कार्रवाई अपराध नहीं मानी जाएगी यदि यह साबित हो जाए कि आरोपी ने उचित परिश्रम किया था। उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त रैंक से नीचे का अधिकारी अधिनियम के तहत अपराधों की जांच नहीं करेगा। केंद्र सरकार जांच को किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर सकती है।  
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Educational Benefits for Delhi Police Employees Children
Educational Benefits for Delhi Police Employees Children
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Hindi_Bill_Text-Bharatiya_Nyaya_Sanhita_2023.pdf
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Hindi_Bill_Text-Bharatiya_Nagarik_Suraksha_Sanhita_2023.pdf
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Hindi_Bill_Text-Bharatiya_Sakshya_Bill_2023.pdf
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Police ka toll free order
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بدون متن...
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सभी को सूचित किया जाता है कि अगर आप किसी को भी किसी नए कानून या निर्देश का पता चलता है तो ग्रुप में भेजें ताकि इसका फायदा सबको मिल सके
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All SHO’s to note
All SHO’s to note
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Govt Holidays of 2024
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delhi police all forms .pdf
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Delhi Police की भर्ती आ गई, सबको massage कर दो
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साइबर ठगी से बचाव हेतु इन 17 पॉइंट की एडवाइजरी का रखे ख्याल। साइबर फ्रॉड होने या गलती से पैसे दूसरे के खाते में जमा होने पर थोड़ी जागरूकता से आप कर सकते है खुद का बचाव। आइये जानते हैं कि साइबर ठगी होने पर क्या करें? साथ ही, गलती से ट्रांसफर हुए पैसे वापस पाने का क्या हैं तरीका? साइबर फ्रॉड होने पर यहां करे शिकायत :~ ——————————————— • साइबर क्राईम/फ्रॉड की घटना होने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल या cybercrime.gov.in पर लॉगइन कर तुरन्त शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। • गलत या धोखे से गलत व्यक्ति के खाते में यूपीआई से धनराशि ट्रांसफर होने पर npci.org.in पर ऑनलाईन शिकायत दर्ज करनी होती है। यह सावधानी जरूरी :~ ————————— • ओटीपी/पिन/सीवीवी नंबर शेयर नहीं करें। • ऑनलाईन अकान्ट्स/नेटबैंकिग के Alphanumeric special character के साथ complex पासवर्ड रखें। • नाम/मोबाईल नंबर/जन्मतिथि को पासवर्ड नहीं बनाये। • लॉटरी/कैशबैक/रिफण्ड/जोब्स/गिफ्ट इत्यादि ऑनलाईन प्रलोभनों से सावधान रहें। • यूपीआई पिन व क्यूआर कोड स्कैन का प्रयोग केवल भुगतान करने के लिए किया जाता है, न कि धन राशि प्राप्त करने के लिए। • सोशल मीडिया अकाउन्ट्स पर Two step verification/Two factor authentication ऑन रखें। • कस्टमर केयर के नंबर कभी भी गुगल से सर्च नहीं करें, केवल आधिकारिक वेबसाईट से प्राप्त करें। • मोबाईल डिवाईस का GPS/Bluetooth/NFC/hotspot/WiFi आवश्यक होने पर ही ऑन रखे। • अनजान लोगों से प्राप्त होने वाली वीडियो कॉल रिसीव नहीं करें और नही फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकार करें। • पब्लिक WiFi में ऑनलाईन शापिंग या बैकिंग ट्रांजक्शन नहीं करें। • अनजान क्यूआर कोड स्केन/लिंक पर क्लिक नहीं करें। • अनजान व्यक्ति के कहने पर Remote access Apk Anydesk, Teamviewer, Airdrop, Meadmin, Airminer इत्यादि एप्लिकेशन इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं करें। • Automatic forwarding एप्लीकेशन इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं करें। • Whatsapp, instagram, facebook, truecaller की DP में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम वर्दी पहने फोटो या किसी परिचित व्यक्ति का फोटो दिखाई देने पर तत्काल विश्वास नहीं करें। • ऑनलाईन सोशल साईट पर पर्सनल फोटो/वीडियो शेयर नहीं करें। • Like/review/ratings के नाम पर घर बैठे रुपए कमाने के लालच में नहीं आवे और न ही invest करें। • आरबीआई द्वारा स्वीकृत बैकिंग/ नॉन बैकिंग वित्तिय संस्थानों के अधिकृत लोन ऐप से ही लोन लें।
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NEW HINDI EVIDENCE BILL .pdf
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NEW HINDI CRPC BILL .pdf
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NEW HINDI IPC BILL .pdf
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As per this Notification all the police official making arrest will fill this arrest memo. Regards
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Modified arrest memo
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