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निष्कर्ष:
यह पूरा आदेश यह बताता है कि जिन परिसरों को अग्नि सुरक्षा न होने के कारण धारा 194(7) के तहत सील कर दिया गया था, सरकार अब अपनी जुर्माना लेने की शक्ति (धारा 103) और सुरक्षा सुनिश्चित करने की शक्ति (धारा 255, 291, 325) का उपयोग करते हुए एक रास्ता दे रही है। इसके तहत लोग जुर्माना भरकर और शपथ पत्र देकर अपनी दुकान/परिसर को 30 दिन के लिए खुलवा सकते हैं, ताकि वे इस समय सीमा के भीतर वहां अनिवार्य 'फायर सेफ्टी सिस्टम' लगवा सकें। 30 दिन में काम पूरा न होने पर उसे फिर से सील कर दिया जाएगा।
