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वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972:-
यह अधिनियम वन्यजीव पक्षियों, पादपों तथा उनके आवास के संरक्षण हेतु फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना इसी अधिनियम के तहत् की जाती है।
वन्यजीव व पक्षियों के शिकार व उनके व्यापार को नियंत्रित करता है।
यह विभिन्न पादप व जीवों को उनके महत्व व अस्तित्व के खतरे के आधार पर 4 अनुसूचियों में विभाजित करता है।
1) अनुसूची 1 में शामिल जीवों को अधिकतम संरक्षण प्रदान किया जाता है और ये प्रजातियाँ संकटग्रस्त रहती हैं। उदाहरण- टाइगर व हाथी।
2) अनुसूची 2 में कम संकटग्रस्त प्रजातियाँ शामिल होती हैं तथा उनको अनुसूची। में शामिल प्रजातियाँ से कम
संरक्षण प्रदान किया जाता है।
3) अनुसूची 3 में संरक्षित पादपों को शामिल किया जाता है।
4) अनुसूची 4 CITES, (Convention on International Trade in Endangered species of Wild Fauna and Flora) में शामिल प्रजातियों को अधिसूचित किया गया है।
बाघ परियोजना इस अधिनियम के तहत संचालित की जाती हैं.....
