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झूठ बोलते हैं जो 2011 वाली भर्ती मे बीएड वालो को लिया गया है तो बताए प्रूफ के साथ मै खुद नहीं हुआ हूं। अगर 2011 में जो लगे है बताइए कौन सी स्कूल और कहा के है ।
कुछ लोग बोल रहे की मेरे रिस्तेदार, पड़ोस वाले 2011 में B.ed कर वर्ग 3 में नौकरी लिए है तो खुद सोचिये,,,,,,,,,
2018 में गजट आया की B.ed को वर्ग 3 में शामिल किया जायेगा, ब्रिज कोर्स के साथ,, फिर 2011 में B.ed वाले कैसे वर्ग 3 में नौकरी में लगे ??
पदवृद्धि का आंदोलन करने जाइये, सब घर बैठे नहीं होगा, केस तुम लोग नहीं लड़ रहे हो टीम लड़ रही है,, आप D.ed टीम का आर्थिक सहयोग कर के और पद वृद्धि के लिए विशाल आंदोलन करिये, कोई किसी को रोक कर नहीं रखा है🙏🙏🙏
सभी D.ed वाले भ्रमित न हो, कुछ लोगो की बुद्दि भ्रष्ट हो चुकी है
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वर्ग-3 में पद वृद्धि के लिए B.ed और D.ed की संयुक्त मीटिंग आज रात 8:00 बजे
अतिथि शिक्षक वालों के साथ पात्रता परीक्षा पास मागने पर आप सहमत है या नहीं?
7:41 अपराह्न | 0.4KB/s
4 जी
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मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में
जबलपुर में
(केसरी नंदन साहू एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य)
2022 का WP नंबर 13768
दिनांक: 14-09-2023
Shri R.S. Thakur, Shri Vigyan Shah, Shri Akshit Gupta and Shri Pulkit
WP00595/2023
भारद्वाज - याचिकाकर्ताओं के वकील।
श्री शुभम राय-प्रतिवादी संख्या 6 के वकील।
श्री के.सी. श्री हरीश सिंह के साथ गिल्डिवल वरिष्ठ अधिवक्ता -
प्रतिवादी संख्या 7 से 12 के लिए वकील।
श्री पीयूष जैन-सरकारी वकील राज्य सरकार।
श्री आदित्य वीर सिंह एवं श्री एन.एस. रूपरा - हस्तक्षेपकर्ता के लिए वकील
श्री पुष्पेंद्र यादे - भारत संघ के उप सॉलिसिटर जनरल।
इस न्यायालय ने 28/08/2023 को एलए संख्या 778/2023 और 3343/2023 की अनुमति दी थी,
जिससे क्रमशः 7 और 787 व्यक्तियों को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई
यह मामला यहां याचिकाकर्ताओं के मुद्दे के खिलाफ था।
याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने बताया है कि आईए नंबर 778/2023 और 3343/2023 में हस्तक्षेपकर्ता देवेश शर्मा बनाम के मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष दायर हस्तक्षेप आवेदन में आवेदक थे। एसएलपी (सिविल) संख्या 2074/2021 में भारत संघ, जिसे आईए संख्या 152156/2022 के रूप में पंजीकृत किया गया था
याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वहाँ है
शीर्ष न्यायालय के समक्ष आवेदकों के बीच नामों की समानता
एलए में पक्षकार और हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए आवेदन। क्रमांक 778/2023 एवं
3343/2023 यहां दायर किया गया।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने आगे बताया कि आईए संख्या में।
778/2023 एवं 3343/2023 में इस तथ्य का कोई खुलासा नहीं हुआ कि उक्त
उपरोक्त मामले में हस्तक्षेपकर्ताओं ने शीर्ष न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त हस्तक्षेप आवेदनों में इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपा दिया गया है।
इस प्रकार, आईए में हस्तक्षेप करने वालों के लिए विद्वान वकील को एक सप्ताह का समय दिया जाता है
क्रमांक 778/2023 एवं 3343/2023 स्पष्ट करें कि आदेश दिनांक 28/08/2023 क्यों
क्या उक्त आवेदनों को वापस न लेने की अनुमति दी जाएगी?
चूँकि याचिकाओं के इस समूह में शामिल मुद्दा, देवेश शर्मा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया प्रतीत होता है, आईए संख्या 778/2023 और 3343/2023 पर विचार करने और अंतिम निपटान के लिए मामले को 04/10/2023 को शुरू करें।
आईआर, यदि कोई हो, सुनवाई की अगली तारीख तक चालू रहेगा।
(शील नागू) न्यायाधीश
लमर नाथ (केशरवंड)) न्यायाधीश
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