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Malakar classes by jai sir

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छ ग व्यापम परीक्षा सम्बन्धित सभी जानकारी ,नई भर्ती सूूचना , vacancy news , एंड स्टडी सर्कल

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Ded आबंटन

DOC-20250909-WA0006.

DOC-20250905-WA0023.

DOC-20250905-WA0022.

प्रमोशन में टेट अनिवार्यता ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट 36466_2018_9_1501_63764_Order_01-Sep-2025.pdf

*⚠️ सावधान रहें और दूसरों को भी जागरूक करें* Jobskind ग्रुप के एक सदस्य को टेलीग्राम पर मैसेज आया कि “शिक्षक भर्ती का पूरा वीडियो सीरीज,  नामी कोचिंग इंस्टिट्यूट का जो पुरे सिलेबस को कवर करता है, सिर्फ 500 रुपये में मिलेगा।” उन्होंने बिना परखे पैसे भेज दिए, लेकिन न वीडियो मिला और न ही पैसे वापस। 👉 इस तरह के फ्रॉड से बचें। 👉 किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर भरोसा न करें। 👉 आजकल अलग-अलग तरीके से ठगी हो रही है – कोई एडमिशन के नाम पर पैसे लेता है, तो कोई सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर। 🚫 याद रखें: सावधानी ही सुरक्षा है। 𝐀𝐌𝐈𝐓 𝐏𝐀𝐍𝐃𝐄𝐘✍️✍️ 𝗝𝗼𝗯𝘀𝗸𝗶𝗻𝗱 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 *1. बिल का पारित होना* लोकसभा में बुधवार, 20 अगस्त 2025 को पास हुआ। राज्यसभा ने आज (21 अगस्त) बिना किसी विस्तृत बहस के पास कर दिया। *2. क्या प्रतिबंधित किया गया है?* सभी रियल-मनी आधारित ऑनलाइन गेम, चाहे वह कौशल पर आधारित हो या मौका (chance) पर, पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। इन खेलों के संचालन, प्रचार, और वित्तीय लेन-देन पर रोक लगाई गई है। *3. जुर्माना और जेल* कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्लेटफॉर्म या प्रमोटर को ₹1 करोड़ तक का जुर्माना, और/या 3 साल की जेल की सजा हो सकती है। *4. नए सकारात्मक प्रावधान* ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक (educational) और सामाजिक (social) ऑनलाइन गेम की प्रोत्साहना की गई है। इनके लिए एक National Online Gaming Commission (NOGC) की स्थापना प्रस्तावित है, जो लाइसेंसिंग, निगरानी और नियमन का काम करेगा। यह बिल ग्रोथ, नवाचार, और जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देने का माध्यम भी है। *5. उद्योग पर प्रभाव* फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री, जिसकी अनुमानित वैल्यू $3.6–3.8 बिलियन है और जिसमें Dream11, MPL, Games24x7 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म शामिल हैं.

राज्य में मंत्रियों की संख्या -:
चर्चा का कारण -
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में गठित नवीन मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या
11 से बढ़ाकर 14
करने की घोषणा किया गया है। संवैधानिक प्रावधान _
अनुच्छेद 164(1A)
  " किसी राज्य में मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या
मुख्यमंत्री सहित विधान सभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता है.
जो 👇
संविधान संशोधन क्रमांक - 91 ( 2003)
के द्वारा लागू किया गया है. विवाद का कारण:– छत्तीसगढ़ विधानसभा में
90 सदस्य
है जिसका
15%,  13.5
होता है. और
2003
से अब तक इस संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है. लेकिन अब
14 मंत्री होने से इस संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन होगा.
छत्तीसगढ़ सरकार का तर्क -
13.5, का अर्थ 13 नहीं बल्कि 14 माना जाना चाहिए. इससे पहले भी 2024 में हरियाणा सरकार में विधान सभा के 90 सदस्य होने पर 14 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है. और छत्तीसगढ़ में भी हरियाणा के तर्ज पर यही फार्मूला लागू किया गया है. Note:– हरियाणा सरकार द्वारा 15% की सीमा का उल्लंघन को high court में चुनौती दी गई है, और वहां मामला विचाराधीन है.
राज्य में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित है( यदि 15% , 12 से कम हो ex - गोवा, सिक्किम ect)

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