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भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को "National Immunization Day" के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के माध्यम से लोगों को टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है, जिससे संक्रामक रोगों से बचाव के लिए उन्हें समझाया जा सकता है।
💟राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का इतिहास :
भारत में पहली बार राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (National Vaccination Day) 1995 में मनाया गया था। इस दिन को मनाने का कारण था कि 16 मार्च 1995 को पहली बार भारत में बच्चों को पोलियो की वैक्सीन प्रदान की गई थी। इस अवसर पर, भारत सरकार ने "पल्स पोलियो अभियान" की शुरुआत की थी जिसका मुख्य उद्देश्य पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाना था।
1995 के बाद, हर साल 16 मार्च को भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (National Immunization Day) मनाया जाने लगा। इस दिन के माध्यम से, भारत सरकार और स्वास्थ्य संगठन देश भर में टीकाकरण अभियान चलाते हैं और लोगों को टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया।
💟राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 की थीम:
- टीके सभी के लिए काम करते हैं (Vaccines Work For All) चुनी गई।
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वसा प्राप्ति के मुख्य स्रोत है ?
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ग्लिसरॉल + वसिय् अम्ल का एक बाउंड है ?
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वसा घुलनसील है?
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World Consumer Day 2024: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है. यह दिन जॉन एफ कैनेडी (पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति) द्वारा 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में बोलते हुए उपभोक्ता अधिकारों पर दिए गए भाषण से प्रेरित था. कंज्यूमर्स इंटरनेशनल के कार्यकर्ता अनवर फज़ल ने बाद में इस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में प्रस्तावित किया.
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का महत्व
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आम जनता के उपभोक्ता अधिकारों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने का दिन है. इसके अलावा, एक उपभोक्ता के रूप में यह प्रत्येक व्यक्ति की एक आवश्यक अभिव्यक्ति है, क्योंकि वे सकारात्मक कदम उठाते हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं.
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 की थीम क्या है?
कंज्यूमर्स इंटरनेशनल ने इस साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम ‘ उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई ‘ (‘Fair and responsible AI for consumers’) चुना है. जेनरेटिव एआई की सफलताओं ने डिजिटल दुनिया में तूफान ला दिया है.
क्यों मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
प्रत्येक 15 मार्च को उपभोक्ता आंदोलन और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है. जो सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान किए जाने और उनकी रक्षा की वकालत करता है.
इसके आलावा यह दिन बाजार के दुरुपयोग और उन अधिकारों को कमजोर करने वाले सामाजिक अन्याय तथा बाज़ार में होने वाली ठगी, मिलावट, MRP से ज्यादा दाम, बिना तोले समान बेचना या नापतोल में गड़बड़ी, गारंटी के बाद भी सर्विस न देना तथा एक्सपायरी डेट या सील टूटी हुई वस्तुएं बेचने अथवा बिल ना देने व धोखाधड़ी जैसे अपराधों का विरोध करता है.
सुरक्षा का अधिकार
सूचित किए जाने का अधिकार
चुनने का अधिकार
सुने जाने का अधिकार.
समस्या के समाधान का अधिकार
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार.
जानें भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में
भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ, और पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान ले लिया. इस अधिनियम के कुछ आवश्यक विवरण इस प्रकार हैं:
इस अधिनियम ने ग्राहक विवादों और प्रशासन के निपटारे के तरीके को बदल दिया है.
इसके अलावा, यह अधिनियम खाद्य पदार्थों में मिलावट और विक्रेताओं द्वारा किए गए किसी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए सख्त जेल अवधि को लागू करता है.
अन्य बातों के अलावा, यह अधिनियम पूरे वर्ग के उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए एक सीसीपीए (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) की स्थापना का भी प्रस्ताव करता है.
सीसीपीए ग्राहकों को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए भी हस्तक्षेप कर सकता है.
इसके अलावा, यह निकाय उत्पादों की वापसी, वापसी और रिफंड की मांग को लागू कर सकता है.
उपभोक्ता सीसीपीए में भी शिकायत दर्ज करा सकता है. उन्हें अपने मामले के लिए वकील नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है.
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